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N.R.E.C. College Khurja
Distt. Bulandshahr

विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

एन०आर०ई०सी० कॉलेज, खुर्जा के विद्यार्थियों का अनुशासन एवं व्यक्तिगत विकास हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है।
1. महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र-छात्रा को अनिवार्यत 75 प्रतिशत कक्ष वादनो में उपस्थित रहना होगा अन्यथा को स्थिति में उनका विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म कॉलेज से अग्रसारित नहीं किया जायेगा ।
2. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन लाना पूर्णतः वर्जित है। पाए जाने पर जाने पर महाविद्यालय अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा
3. महाविद्यालय में प्रवेश के तीन दिन के अन्दर अपना परिचय पत्र फीस की रसीद दिखाकर प्रॉक्टर कार्यालय से प्राप्त करके पूर्ण कराना होगा। प्रॉक्टर के हस्ताक्षर युक्त परिचय पत्र महाविद्यालय में रखना अनिवार्य है। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश निषेध होगा।
4. जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोई भी छात्र-छात्रा किसी भी प्रकार का अवैध आग्नेय / धारदार अस्त्र-शस्त्र अपने साथ नहीं लायेगा अन्यथा उसके विरूद्ध कानूनी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करा दी जायेगी।
5. विद्यार्थी अध्ययन के साथ-साथ एन. सी. सी., एन. एस. एस., खेलकूद, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों तथा व्यक्तिगत विकास की गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करें।
6. साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल व कार आदि ताला लगाकर वाहन स्टैण्ड पर ही खड़ा करें।
7. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को बिना प्राचार्य की पूर्व अनुमति के न लायें। अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक / कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
8. छात्रवृत्ति हेतु फार्म प्रवेश के समय महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय सहायक को आवश्यक रूप से जमा कर दें अन्यथा छात्रवृत्ति न मिलने के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. पुस्तकालय / विज्ञान प्रतिभूति राशि महाविद्यालय छोड़ने के 3 वर्ष के अन्दर ही देय अनुमन्य है तदोपरान्त उक्त राशि को देयता कालातीत हो जायेगी।
10. महाविद्यालय प्रांगण में मद्यपान, धूम्रपान, गुटका व पान आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबन्धित है। उसमें लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा ।
11. प्रत्येक छात्र-छात्रा मर्यादित वस्त्र धारण करके महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें।

प्रवेश प्रतिबन्ध

निम्न श्रेणियों मे आने वाले प्रवेशार्थी महाविद्यालय मे प्रवेश के अधिकारी नही होंगे:-

1. जिस प्रवेशार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई हो या उसका नाम महाविद्यालय की प्रतिबन्धित या काली सूची में हो।
2. जो कभी किसी व्यक्ति विशेष को हानि पहुँचाने या धमकी देने के लिए या किसी सम्पत्ति को नष्ट करने या हानि पहुँचाने के लिए उत्तरदायी ठहराये गये हों।
3 .जिनको शासन द्वारा अवांछित, हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया हो या न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
4. अनुत्तीर्ण या परीक्षा न देने पर प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
5. एक विषय मे संस्थागत रूप से एम0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को अन्य विषय मे संस्थागत एम0ए0 करने के लिए प्रवेश नहीं मिलेगा किन्तु प्रयोगात्मक विषय मे यह प्रतिबन्ध मान्य नहीं है।
6. जो विद्यार्थी महाविद्यालय की गतिविधियों तथा परीक्षाओं में बाधक रहे हो और जिनका आचरण आपत्तिजनक रहा हो।
7. कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप मे सात साल हो चुके है, बी0एड0 व एलएल0बी0 के अतिरिक्त किसी कक्षा मे प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।